UP Teacher Vacancy : यूपी में होगी TGT, PGT और प्रिंसिपल के 23000 से अधिक पदों पर भर्ती, एक जिला छोड़ सबने भेजी वैकेंसी
UPESSC UP TGT PGT Recruitment : यूपी के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी), प्रवक्ता (पीजीटी), प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्यों के 23 हजार से अधिक पदों पर भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को नई भर्ती के लिए सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सीधी भर्ती के 31 मार्च 2026 तक की संभावित रिक्तियों को शामिल कर अधियाचन 29 जुलाई को मांगा गया था। गाजीपुर को छोड़कर सभी जिलों ने सूचना शिक्षा निदेशालय को भेज दी है। अब तक 71 जिलों के अधियाचन गणना हो सकी है, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के 22,201 रिक्त पद हैं। शेष चार जिलों के पद जुड़ने पर रिक्तियों की संख्या 23 हजार से अधिक होने का अनुमान है।
वहीं, चयन आयोग का पोर्टल बनने के बाद शिक्षा निदेशालय की ओर से पोर्टल पर रिक्त पदों की सूचना भेजी जाएगी। उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक-3) डॉ. ब्रजेश मिश्र ने बताया कि डीआईओएस को जिले से संबंधित अधियाचन के लिए प्रमाणपत्र देने के निर्देश दिए गए हैं कि सीधी भर्ती के रिक्त (वर्ष 2025-26 ऑफलाइन स्थानांतरण के लिए प्रेषित पदों को छोड़कर) शेष पद शामिल कर निदेशालय भेजा गया है।
संबद्धीकरण समाप्ति को मांगी सूचना
शासन की अनुमति बिना संबद्धीकरण आदेश तत्काल निरस्त करते हुए कार्मिकों को मूल तैनाती पर भेजने को अपर मुख्य सचिव, बेसिक माध्यमिक शिक्षा 21 अक्तूबर को आदेश दिए हैं।

दांव पर हजारों शिक्षकों की नौकरी
प्राथमिक स्कूलों में बीएड के आधार पर चयनित शिक्षकों के छह माह के ब्रिज कोर्स की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जहां प्रदेश के 30 हजार से अधिक शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है वहीं बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर इस मामले में बेपरवाह बने हुए हैं। प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दायर किया था कि शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक से 15 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और एक दिसंबर से प्रशिक्षण शुरू होगा। 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में बीएड के आधार पर चयनित 30 हजार से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए आवेदन की गाइडलाइन का इंतजार है लेकिन एक दिन पहले शुक्रवार तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से 15 अक्तूबर को एनआईओएस से प्रशिक्षण दिलवाने के लिए विशेष सचिव बेसिक शिक्षा को प्रस्ताव भी भेजा गया था लेकिन मामला शासन स्तर पर लंबित है।
सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त बीएड अर्हताधारी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से ब्रिज कोर्स पूरा करने के आदेश दिए थे। शिक्षकों को ब्रिज कोर्स शुरू होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर एक बार में ही कोर्स पूरा करना है। कोर्स पूरा न करने पर शिक्षक की नियुक्ति अमान्य हो जाएगी। एनआईओएस की ओर से जारी प्राथमिक शिक्षा में छह महीने का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने दो जुलाई 2025 को मान्यता दी थी।

