स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में कड़ी सुरक्षा, 2 से 16 अगस्त तक ड्रोन समेत सभी छोटे हवाई प्लेटफॉर्म पर रोक
नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। संभावित सुरक्षा खतरों को देखते हुए 2 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक ड्रोन सहित विभिन्न प्रकार के छोटे हवाई प्लेटफॉर्म के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में अनुराग कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के मुताबिक प्रतिबंधित हवाई प्लेटफॉर्म में ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित हवाई प्रणाली, क्वाडकॉप्टर, पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर, माइक्रोलाइट विमान, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे पावर्ड एयरक्राफ्ट और पैरा जंपिंग जैसी सभी गतिविधियां शामिल हैं। निर्धारित अवधि के दौरान इनका संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
खुफिया इनपुट के बाद लिया गया एहतियाती फैसला
दिल्ली पुलिस के अनुसार, खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट में आशंका जताई गई है कि असामाजिक या आतंकी तत्व इन छोटे हवाई उपकरणों का इस्तेमाल आम नागरिकों, विशिष्ट व्यक्तियों और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकते हैं। इसी आशंका को देखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है।
उल्लंघन करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से प्रतिबंध का पालन करने और सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहयोग करने की अपील की है।
16 अगस्त तक लागू रहेगा आदेश
यह आदेश 2 अगस्त 2026 से प्रभावी होगा और 16 अगस्त 2026 तक लागू रहेगा। इस दौरान स्वतंत्रता दिवस समारोह को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए राजधानी में अतिरिक्त निगरानी, सुरक्षा जांच और अन्य आवश्यक इंतजाम भी किए जाएंगे।





