यूपी में बिजली कटौती से पहले सख्त नियम लागू, अब उपभोक्ताओं को 5 SMS अलर्ट जरूरी, ऊर्जा मंत्री ने दिए नए निर्देश

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उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने नया नियम लागू किया है। ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि अब किसी भी उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन काटने से पहले उसे पांच चरणों में SMS के जरिए सूचना देना अनिवार्य होगा।

एक किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

नई व्यवस्था के तहत एक किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को विशेष राहत दी गई है। अगर उनका बैलेंस नेगेटिव भी हो जाता है, तब भी 30 दिनों तक उनका बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को इस व्यवस्था का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

दो किलोवाट उपभोक्ताओं के लिए भी नियम में ढील

सरकार ने दो किलोवाट तक के कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को भी राहत दी है। ऐसे उपभोक्ताओं का कनेक्शन तब तक नहीं काटा जाएगा जब तक उनका माइनस बैलेंस 200 रुपये से अधिक नहीं हो जाता। इसके साथ ही इन उपभोक्ताओं के लिए भी 5 चरणों में SMS अलर्ट सिस्टम लागू किया गया है।

बिजली कटने से पहले मिलेंगे 5 SMS अलर्ट

नए नियम के अनुसार, किसी भी उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन काटने से पहले उन्हें लगातार पांच बार SMS भेजकर चेतावनी दी जाएगी। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को समय पर भुगतान का अवसर देना और किसी भी तरह की अचानक असुविधा से बचाना है।

प्रदेश में बिजली व्यवस्था को लेकर सरकार का बड़ा दावा

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बड़े स्तर पर काम किया गया है। अब तक लगभग 30 लाख नए बिजली खंभे लगाए जा चुके हैं और ट्रांसफार्मरों की क्षमता में भी व्यापक सुधार किया गया है।

गर्मी में निर्बाध बिजली आपूर्ति का दावा

बढ़ती गर्मी को देखते हुए ऊर्जा मंत्री ने सभी जिलों के अधिकारियों को विद्युत अनुरक्षण कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब देश का सबसे अधिक बिजली आपूर्ति करने वाला राज्य बन चुका है और सरकार का लक्ष्य है कि इस भीषण गर्मी में किसी भी उपभोक्ता को बिजली संकट का सामना न करना पड़े।

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