LPG Booking Rules: गैस सिलेंडर बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव, 45 दिन का इंतजार खत्म, अब 25 दिन में करा सकेंगे रिफिल

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नई दिल्ली: ग्रामीण इलाकों में रहने वाले रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। LPG सिलेंडर की दोबारा बुकिंग को लेकर लागू 45 दिन की शर्त अब खत्म कर दी गई है। सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए रिफिल बुकिंग का अंतर समान करते हुए 25 दिन कर दिया है। यानी अब ग्रामीण उपभोक्ता भी पिछली बुकिंग के 25 दिन बाद दूसरा LPG सिलेंडर बुक करा सकेंगे।

सरकार ने OMCs को दिए तुरंत लागू करने के निर्देश

केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने सोमवार को बताया कि केंद्र सरकार ने तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से 25 दिन का रिफिल बुकिंग अंतराल लागू करने के निर्देश दिए हैं। यह पाबंदी उस समय LPG की आपूर्ति श्रृंखला पर बढ़े दबाव को नियंत्रित करने के लिए लागू की गई थी।

सप्लाई में सुधार के बाद हटाई गई पाबंदी

सुरेश गोपी ने बताया कि LPG की आपूर्ति व्यवस्था में सुधार हुआ है और रिफिल के लंबित ऑर्डरों में भी काफी कमी आई है। इसी के बाद सरकार ने बुकिंग से जुड़ी पुरानी पाबंदी हटाने का फैसला किया। अब देशभर में घरेलू LPG उपभोक्ता, चाहे वे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हों या शहरी क्षेत्र में, 25 दिन के अंतराल पर रिफिल बुक करा सकेंगे। इससे दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के बीच बुकिंग अंतराल का फर्क खत्म हो गया है।

सुरेश गोपी की पोस्ट में पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से जारी पत्र की प्रति भी साझा की गई थी। इसमें OMCs को बदला हुआ 25 दिन का बुकिंग अंतराल तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया गया है।

कमर्शियल LPG पर लगी पाबंदियां भी हटाई गईं

इससे पहले सरकार कमर्शियल LPG की आपूर्ति पर लगाई गई पाबंदियां भी हटा चुकी है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने OMCs को नॉन-डोमेस्टिक पैक्ड LPG की आपूर्ति को संघर्ष शुरू होने से पहले के स्तर पर बहाल करने का निर्देश दिया था। हालांकि, संकट के दौरान सरकार ने कमर्शियल LPG की आपूर्ति को संकट से पहले की खपत के स्तर के 50 प्रतिशत तक रखने की अनुमति दी थी।

 

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