नई गाड़ी खरीदने के लिए ये सर्टिफिकेट होना अनिवार्य, वरना नहीं मिलेगी कार

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नई दिल्ली: शहरी क्षेत्रों में अक्सर ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्या देखने को मिलती है. इसी के चलते अब महाराष्ट्र सरकार ने इन समस्याओं से निपटने के लिए एक नई नीति की घोषणा की है. इसके तहत नई कार और बाइक खरीदने के लिए आपके पास पार्किंग स्पेस होना बेहद जरूरी है. अगर आपके पास पार्किंग स्पेस नहीं है या फिर इसके कई सबूत भी नहीं तो आप राज्य में कोई भी नई गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं.

इसको लेकर महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि गाड़ी खरीदने वाले लोगों को नगर निकाय से प्रमाणित पार्किंग स्पेस का सबूत दिखाना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने यह नीति 100 दिनों के अंदर लागू करने की योजना बनाई है, जिसके चलते वाहन खरीदारों को स्थानीय नगर निगम या फिर जो भी संबंधित अथॉरिटी है, उससे पार्किंग सर्टिफिकेट लेना होगा. ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनके पास गाड़ी पार्क करने के लिए पर्याप्त जगह है.

इस सर्टिफिकेट के बिना नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी संभव नहीं होगा. ऐसे में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन जैसे भीड़भाड़ वाली जगहों पर गाड़ियों की बिक्री प्रभावित हो सकती है. मुंबई में पार्किंग की जगह काफी सीमित है, ऐसे में यह नियम खरीदारों के लिए एक नई चुनौती पेश कर सकता है. इसके साथ ही नई गाड़ियों की सेल में गिरावट भी देखने को मिल सकती है. बता दें कि यह नीति जापान जैसे देशों से प्रेरित है. इन देशों में वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए पार्किंग स्पेस का प्रमाण दिखान अनिवार्य है. इस नीति को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि यह ट्रैफिक को कम करने की सरकार की रणनीति का हिस्सा है.

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