सरकार की सख्ती : इंजेक्शन या इलाज में कॉस्मेटिक उत्पादों के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक, उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई

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नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने कॉस्मेटिक उत्पादों के गलत इस्तेमाल को लेकर बड़ा और सख्त आदेश जारी किया है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तहत आने वाले केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने सार्वजनिक सूचना जारी कर साफ कर दिया है कि किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का इस्तेमाल इंजेक्शन या उपचार के रूप में नहीं किया जा सकता। सरकार ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सरकार की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत कॉस्मेटिक उन उत्पादों को माना जाता है, जिन्हें शरीर पर लगाया, छिड़का, रगड़ा या डाला जाता है। इनका उद्देश्य शरीर की सफाई, सुंदरता बढ़ाना या आकर्षक रूप प्रदान करना होता है। ऐसे उत्पादों की बिक्री और वितरण कॉस्मेटिक नियम 2020 के तहत नियंत्रित किए जाते हैं।

इंजेक्शन के रूप में इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित

नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि जो उत्पाद इंजेक्शन के जरिए शरीर में दिए जाते हैं, वे कॉस्मेटिक की श्रेणी में नहीं आते। ऐसे में कोई भी ग्राहक, ब्यूटी क्लिनिक या पेशेवर व्यक्ति किसी कॉस्मेटिक उत्पाद का इस्तेमाल इंजेक्शन की तरह नहीं कर सकता। सरकार ने दो टूक कहा है कि कॉस्मेटिक उत्पाद केवल बाहरी उपयोग के लिए होते हैं।

भ्रामक दावों पर भी सरकार सख्त

सरकार ने कॉस्मेटिक कंपनियों को लेकर भी कड़े निर्देश जारी किए हैं। नोटिस में कहा गया है कि कोई भी कंपनी अपने उत्पाद को लेकर झूठे या भ्रामक दावे नहीं कर सकती। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को कंटेनर या लेबल पर दी गई जानकारी बदलने, हटाने या मिटाने की अनुमति नहीं होगी।

नियम तोड़ने पर होगी कानूनी कार्रवाई

सरकारी निर्देश के मुताबिक कॉस्मेटिक उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल करना, लेबल पर गलत जानकारी देना या किसी बीमारी के इलाज के लिए इनका उपयोग करना कानून का उल्लंघन माना जाएगा। वहीं यदि कोई व्यक्ति कॉस्मेटिक उत्पाद को इंजेक्शन के जरिए शरीर में डालता है, तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जनता से शिकायत करने की अपील

ड्रग कंट्रोलर जनरल ने लोगों से अपील की है कि यदि कहीं भी ऐसे नियमों का उल्लंघन होता दिखाई दे तो इसकी जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारियों या राज्य की लाइसेंसिंग अथॉरिटी को दें। यह सार्वजनिक नोटिस ग्राहकों, निर्माताओं और ब्यूटी एक्सपर्ट्स सभी के लिए जारी किया गया है।

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