दिल्ली-NCR में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन, 1 जुलाई से लागू होगा नया नियम

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नई दिल्ली: दिल्ली-NCR में रहने वाले वाहन चालकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। 1 जुलाई 2025 से 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को राजधानी दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा। यह कदम राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है।

10 year old diesel and 15 year old petrol vehicles will not get fuel in Delhi-NCR, new rule will be implemented from July 1 : वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के अनुसार, यह नियम केवल सड़क पर चलने की अनुमति वाले वाहनों पर लागू नहीं होगा, बल्कि उन वाहनों पर लागू होगा जो ‘एंड-ऑफ-लाइफ (EOL)’ माने जा चुके हैं। ऐसे वाहनों को पहचानने के लिए राजधानी के लगभग 500 पेट्रोल पंपों पर ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे लगाए गए हैं।

ये कैमरे वाहनों की नंबर प्लेट को स्कैन कर, रजिस्ट्रेशन डेटाबेस से उनकी उम्र, ईंधन प्रकार और स्थिति की जांच करेंगे। यदि कोई वाहन तय उम्र से ज्यादा पुराना निकला, तो पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाने से मना कर दिया जाएगा। 1 नवंबर 2025 से यह व्यवस्था गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और सोनीपत में लागू होगी। वहीं 1 अप्रैल 2026 से NCR के बाकी क्षेत्रों में भी यह नियम लागू कर दिया जाएगा। ANPR सिस्टम से अब तक 3.63 करोड़ वाहनों की जांच हो चुकी है, जिनमें से 4.90 लाख वाहनों को ईओएल के रूप में चिह्नित किया गया है।

पुराने बीएस मानकों पर आधारित वाहन प्रदूषण के बड़े स्रोत हैं। यह नया कदम इन्हें धीरे-धीरे सड़क से हटाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यदि कोई वाहन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो प्रवर्तन एजेंसियां आगे की कार्रवाई कर सकती हैं, जिसमें वाहन की जब्ती या स्क्रैपिंग शामिल है।

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