RBI ने KYC अपडेट को लेकर जारी किया नया सर्कुलर, बैंकों को अब करना होगा ये काम

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने केवाईसी अपडेट (KYC update) के मामले में ग्राहकों को राहत देते हुए कदम उठाया है। इसके तहत बैंकों और आरबीआई के दायरे में आने अन्य वित्तीय संस्थानों (Financial institutions) से अपने ग्राहकों को केवाईसी के समय-समय पर अपडेट करने के लिए उपयुक्त तरीके से नोटिस देने को कहा गया है।

आरबीआई का सर्कुलर
आरबीआई ने एक सर्कुलर में कहा कि उसने अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) के समय-समय पर अपडेट करने में बड़ी संख्या में लंबित मामलों को देखा है। इसमें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)/इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण (ईबीटी) के तहत राशि प्राप्त के लिए खोले गए खाते और प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत खोले गए खाते शामिल हैं। यह कदम ग्राहकों की सुविधा के लिए प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए उठाया गया है। इसके तहत केवाईसी के समय-समय पर अपडेट के संबंध में निर्देशों को संशोधित किया गया है। इसके जरिये बैंक प्रतिनिधियों को केवाईसी अपडेट करने की प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी गयी है।

पहले से सूचित करना होगा
इस संदर्भ में, केंद्रीय बैंक ने अपने ग्राहक को जानो (संशोधन) निर्देश, 2025 जारी किये। नये निर्देशों के अनुसार, आरबीआई के दायरे में आने वाली इकाइयां (आरई) अपने ग्राहकों को उनके केवाईसी को अपडेट करने के लिए पहले से सूचित करेंगी। इसमें कहा गया कि केवाईसी को निश्चित अंतराल पर अपडेटेशन की नियत तारीख से पहले, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान अपने ग्राहकों को केवाईसी को अद्यतन करने की आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए उपलब्ध संचार विकल्पों/चैनलों के माध्यम से उचित अंतराल पर कम से कम तीन अग्रिम सूचनाएं देंगे। इसमें कम से कम एक सूचना पत्र के जरिये दी जाएगी।’’

नियत तिथि के बाद, बैंक ऐसे ग्राहकों को उचित अंतराल पर कम से कम तीन अनुस्मरण पत्र देंगे। इसमें कम से कम एक पत्र के जरिये देना होगा। यह उन ग्राहकों के लिए होगा जिन्होंने अग्रिम सूचना के बावजूद अभी भी केवाईसी से जुड़ी आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया है।