राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, पैसे जमा करने के लिए मिला 2 हफ्ते का वक्त; पासपोर्ट भी जमा करना होगा

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मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट के 3 महीने की सजा के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर मंगलवार, 15 सितंबर को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पैसे जमा करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि यह उनके लिए आखिरी मौका है।

10 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को 3 महीने की सजा सुनाई थी। इसके बाद सरेंडर की समय सीमा खत्म होने से पहले अभिनेता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले मांगे थे 5 करोड़ रुपये

इस मामले में 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपये जमा करने पर सरेंडर से छूट देने की बात कही थी। अब 15 सितंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें रकम जमा करने के लिए 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है।

कम से कम 2 करोड़ जमा करने का निर्देश

मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को कम से कम 2 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही बाकी बकाया राशि जमा करने की श्योरिटी देने को भी कहा गया है। कोर्ट ने अभिनेता को अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश भी दिया है।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अब 5 अक्टूबर को अगली सुनवाई करेगा। फिलहाल राजपाल यादव को रकम जमा करने के लिए मिला यह समय उनके लिए राहत जरूर है, लेकिन कोर्ट ने इसे आखिरी मौका बताया है।

 

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