इमरान खान के ‘लीव इंडिया नोटिस’ मामले में नया मोड़, हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को बनाया पक्षकार

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मुंबई: अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने के लिए जारी किए गए ‘लीव इंडिया नोटिस’ के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने नया निर्देश दिया है। अदालत ने याचिका में महाराष्ट्र सरकार को भी पक्षकार बनाने को कहा है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को तय की। मुंबई स्थित फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (एफआरआरओ) ने अभिनेता को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया है, जिसे उन्होंने अदालत में चुनौती दी है।

14 अक्टूबर को जारी हुआ था नोटिस

जानकारी के मुताबिक, इमरान खान को 14 अक्टूबर को ‘लीव इंडिया नोटिस’ जारी किया गया था। आरोप है कि वह 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्हें हिरासत में लिया गया था। इसके बाद अमेरिकी नागरिकता रखने वाले अभिनेता को भारत छोड़ने का नोटिस दिया गया।

तत्काल सुनवाई की मांग, नोटिस पर रोक चाहती है याचिका

सोमवार को मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ के सामने अभिनेता के वरिष्ठ वकील वेंकटेश धोंड ने याचिका का उल्लेख करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि इमरान खान को 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है, इसलिए मामले पर समय रहते फैसला जरूरी है।

अभिनेता की याचिका में नोटिस पर अंतरिम रोक लगाने और अंतिम राहत के तौर पर उसे रद्द करने की मांग की गई है। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को भी पक्षकार बनाने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 26 अक्टूबर निर्धारित की।

वकील का दावा- बिना सुनवाई और कारण बताए देश छोड़ने को कहा

इमरान खान की ओर से पेश वरिष्ठ वकील वेंकटेश धोंड ने अदालत में कहा कि उनके मुवक्किल का कोई आपराधिक इतिहास या रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने दलील दी कि अभिनेता दो साल की उम्र से भारत में रह रहे हैं, लेकिन उन्हें बिना नोटिस दिए, सुनवाई का अवसर दिए या कारण बताए देश छोड़ने के लिए कहा गया है।

याचिका में नोटिस जारी करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। अभिनेता की ओर से अदालत से इस आदेश पर तत्काल राहत देने का अनुरोध किया गया है।

केंद्र सरकार ने जवाब के लिए मांगा समय

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। उन्होंने अदालत को बताया कि उन्हें याचिका की प्रति सोमवार सुबह ही मिली थी। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को तय कर दी और महाराष्ट्र सरकार को भी मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया।

इमरान खान के पास अमेरिकी नागरिकता

इमरान खान फिलहाल अमेरिकी नागरिक हैं। खबर के अनुसार, वह पिछले करीब 15 वर्षों से भारतीय पासपोर्ट बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें पासपोर्ट नहीं मिल पाया है।

अब 26 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में अभिनेता की ओर से ‘लीव इंडिया नोटिस’ पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की जाएगी। इस दौरान अदालत में नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर आगे की सुनवाई की दिशा भी स्पष्ट हो सकती है।

 

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