पहलवान सुशील कुमार को झटका, जमानत रद्द…एक हफ्ते में करना होगा सरेंडर

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में पहलवान सुशील कुमार की जमानत रद्द करते हुए उन्हें एक सप्ताह के अंदर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के चार मार्च के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें कुमार को जमानत दी गई थी।

कुमार और अन्य पर एक कथित संपत्ति विवाद को लेकर मई 2021 में धनखड़ पर छत्रसाल स्टेडियम में जानलेवा हमला करने का आरोप है। इस हमले में धनखड़ के दो दोस्त भी घायल हुए थे। न्यायाधीश ने कहा कि कुमार को एक सप्ताह के भीतर सरेंडर करना होगा।


इस बीच सुशील कुमार जमानत पर छूटने के बाद उत्तर रेलवे में अपनी ड्यूटी पर लौट आया था, लेकिन अब उसे 7 दिन के अंदर सरेंडर करना होगा और जेल जाना होगा।