फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी ने की थी मांग

नई दिल्ली: फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ (Udaipur Files) की रिलीज रोकने से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ने मना कर दिया है. कन्हैयालाल मर्डर केस (Kanhaiyalal case) के आरोपी मोहम्मद जावेद (Mohammad Javed) ने याचिका दाखिल की थी. याचिका में कहा गया है कि फिल्म के प्रदर्शन से जयपुर की NIA कोर्ट में चल रहा मुकदमा प्रभावित हो सकता है. निष्पक्ष न्याय के लिए फिल्म की रिलीज पर रोक जरूरी है.
मोहम्मद जावेद के वकील ने जस्टिस सुधांशु धुलिया और जोयमाल्या बागची की बेंच से तुरंत सुनवाई का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि फिल्म का ट्रेलर 4 जुलाई को जारी हुआ है. उसे देखकर लगता है कि फिल्म को आरोप पक्ष की बातों के आधार पर बनाया गया है, अगर इसे दिखाया गया तो निचली अदालत में चल रहा मुकदमा प्रभावित हो सकता है. बेंच के दोनों जजों ने थोड़ी देर आपस में चर्चा की. उसके बाद जस्टिस धुलिया ने सुनवाई से मना करते हुए कहा, “आप संबंधित कोर्ट के सामने मामला उठाइए.” वकील ने कहा कि फिल्म शुक्रवार (11 जुलाई, 2025) को रिलीज होने वाली है, इसलिए तुरंत सुनवाई ज़रूरी है. इस पर जज ने कहा, “फिल्म को रिलीज होने दीजिए.”
जून 2022 में उदयपुर में दर्जी का काम करने वाले कन्हैयालाल की निर्मम हत्या हुई थी. उस समय पैगम्बर मोहम्मद के बारे में नूपुर शर्मा के एक बयान को लेकर काफी विवाद चल रहा था. कन्हैयालाल ने नूपुर शर्मा का समर्थन करने वाला पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया था. इसलिए मोहम्मद रियाज़ और मोहम्मद गौस ने उन्हें मार डाला, आरोप है कि कई और लोगों ने हत्या में सहयोग किया. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाला जावेद भी उनमें से एक है.