दिल्ली के रिज एरिया में बिना परमिशन पेड़ काटे जाने के मामला, सुप्रीम कोर्ट ने DDA के अधिकारी पर लगाया जुर्माना

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नई दिल्ली: दिल्ली के रिज एरिया में बिना परमिशन पेड़ काटे जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट मे चल रही अवमानना कार्रवाई का मामले में कोर्ट ने DDA के अधिकारी पर जुर्माना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिज एरिया मे बडे पैमाने पर पेड़ काटने के लिए जिम्मेदार डीडीए के अधिकारी पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई बंद कर दी। हालांकि, कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में इन अधिकारियों के खिलाफ चल रही विभागीय जांच जारी रहेगी।

तत्कालीन वाइस चेयरमैन पर मामला नहीं चलेगा- SC
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि तत्कालीन डीडीए के वाइस चेयरमैन जो अब उस पद पर नहीं है उसके खिलाफ अवमानना का मामला नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि 1996 के आदेश का पालन न करना, जिसके तहत पेड़ों की कटाई के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता थी और फिर इस तथ्य को छिपाया गया कि पेड़ पहले ही काटे जा चुके हैं। ये अक्षम्य है और जानबूझकर जानकारी नहीं देकर एक गलत मिसाल कायम की गई। कोर्ट ने कहा कि हम मानते हैं कि DDA अधिकारियों का यह काम आपराधिक अवमानना के दायरे में आता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सत्ता का दुरुपयोग और प्रशासनिक अधिकारियों का गलत निर्णय हुआ है। हालांकि, इसका उद्देश्य अस्पताल के लिए सड़कें चौड़ी करना था लेकिन यह मामला प्रशासनिक गलत निर्णय की श्रेणी में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार और डीडीए को इस मसले पर सुधार की जरूरत है।

कोर्ट ने 3 सदस्यों की कमेटी बनाई
अदालत ने तीन सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। अगर कमेटी को लगता है कि रिज एरिया में काटे गए पेड़ों की जगह नए पेड़ लगाने जरूरत है, तो योजना बनाकर इसे शुरू किया जा सकता है। तीन सदस्यीय कमेटी समय-समय पर स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी। कोर्ट ने डीडीए को निर्देश दिया है कि वह कनेक्टिंग रोड का काम पूरा करे। कमेटी कनेक्टिंग रोड के तरफ पेड़ों को लगाने की भी संभावना तलाशेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन लोगों की पहचान की जानी चाहिए जो संपन्न हैं और जिन्हें इस सड़क का फायदा उठाया है उनसे भुगतान लिया जाना चाहिए।

कोर्ट ने DDA को लगाई थी फटकार
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) को रिज एरिया में पेड़ काटे जाने पर कड़ी फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में पेड़ काटे जाने जैसे काम को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। कोर्ट ने DDA के वाइस चेयरमैन से यह बताने को कहा था कि क्या उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) के ऑर्डर पर पेड़ काटे हैं? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने DDA के 3 अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया था।