एससी ने एमसीडी में १० ‘एल्डरमेन’ को नामित करने के दिल्ली के उपराज्यपाल के फैसले को बरकरार रखा: ‘एलजी की शक्ति वैधानिक है’

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दिल्ली| आप को एक बड़ा झटका देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (५ अगस्त) को दिल्ली के उपराज्यपाल के १० ‘एल्डरमेन’ को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में नामित करने के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि एलजी के १० ‘एल्डरमेन’ को नामित करने के फैसले को दिल्ली नगर निगम को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमसीडी में सदस्यों को नामित करने की एलजी की शक्ति “वैधानिक शक्ति है न कि कार्यकारी शक्ति”।