EPFO में बड़ा बदलाव, आपके PF खाते में पैसे नहीं होने पर भी नॉमिनी को मिलेंगे 50,000 रुपए

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) योजना में बड़े बदलाव किए हैं. अब इस योजना का लाभ लेने के लिए पहले जैसी कड़ी शर्तें नहीं रहेंगी, जिससे लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को सीधा फायदा होगा. खासतौर पर उन परिवारों को राहत मिलेगी जिनके कमाने वाले सदस्य नौकरी के दौरान किसी वजह से गुजर जाते हैं.

अब न्यूनतम बीमा राशि की गारंटी
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने साफ किया है कि अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को कम से कम 50,000 रुपए का बीमा लाभ जरूर मिलेगा, भले ही कर्मचारी के पीएफ खाते में इतनी राशि न हो. पहले यह जरूरी था कि खाते में कम से कम 50,000 रुपए जमा हों, तभी इंश्योरेंस का लाभ मिलता था. अब यह शर्त हटा दी गई है.

60 दिन के नौकरी गैप को नहीं माना जाएगा ब्रेक
नियमों में एक और बड़ा बदलाव यह किया गया है कि अगर किसी कर्मचारी की दो नौकरियों के बीच अधिकतम 60 दिन का ब्रेक है तो इसे नौकरी में रुकावट नहीं माना जाएगा. यानी 12 महीने की लगातार सर्विस गिनने में 60 दिन तक का गैप कोई असर नहीं डालेगा. इससे उन कर्मचारियों को फायदा होगा जिन्होंने अलग-अलग कंपनियों में काम किया है लेकिन बीच में थोड़ा ब्रेक रहा है.

मौत के बाद 6 महीने तक भी मिलेगा लाभ
नए नियमों के मुताबिक, अगर किसी कर्मचारी की आखिरी सैलरी मिलने के 6 महीने के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी उसके नामित व्यक्ति (नॉमिनी) को EDLI योजना का बीमा लाभ मिलेगा. यानी सैलरी से PF कटने के 6 महीने के अंदर मौत होने पर भी नॉमिनी को इंश्योरेंस का फायदा मिलेगा.
क्या है EDLI योजना?
कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) EPFO के तहत चलाई जाती है. इसका मकसद संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को नौकरी के दौरान अप्रत्याशित मृत्यु की स्थिति में बीमा सुरक्षा देना है. इस योजना में कर्मचारी को अपनी जेब से कोई योगदान नहीं देना होता. मृत्यु होने पर कानूनी उत्तराधिकारी को एकमुश्त राशि मिलती है. इस योजना के तहत 2.5 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाता है.