देव दीपावली २०२४: वाराणसी ने ‘कार्तिक पूर्णिमा’ से पहले नो-फ्लाई जोन घोषित किया

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वाराणसी| पुलिस ने आज (१३ नवंबर) कहा कि १५ नवंबर को देव दीपावली उत्सव से पहले वाराणसी को नो-फ्लाई जोन घोषित किया गया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) शिवासिम्पी चन्नप्पा द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, बीएनएसएस की पहले से मौजूद धारा १६३ के तहत प्रतिबंध १२ नवंबर को सुबह १२ बजे लागू हुआ। यह १६ नवंबर की आधी रात तक लागू रहेगा।

निर्देश में कहा गया है कि देव दीपावली के लिए लाखों भक्तों, स्थानीय निवासियों और विभिन्न वीआईपी लोगों की अनुमानित आमद के कारण, मजबूत सुरक्षा सुनिश्चित करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

“भीड़ और गणमान्य व्यक्तियों की आवाजाही को प्रबंधित करने के लिए, पूर्व अनुमति के बिना ड्रोन, पतंग, गुब्बारे, रिमोट से संचालित माइक्रोलाइट विमान और पैराग्लाइडर का उपयोग सख्त वर्जित है।”। निर्देश में कहा गया है कि यह एहतियाती उपाय ऐसी हवाई वस्तुओं से जुड़े किसी भी संभावित सुरक्षा जोखिम को कम करने के लिए लागू किया गया है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा १६३ (उपद्रव या खतरे की आशंका के तत्काल मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति) ने पूर्ववर्ती सीआरपीसी की धारा १४४ को बदल दिया है।