सहारा निवेशकों के लिए बड़ी राहत, अब 50 हजार या 10 लाख नहीं पूरी रकम के रिफंड के लिए कर सकेंगे आवेदन

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नई दिल्ली: सहारा समूह की सहकारी समितियों में पैसा जमा करने वाले निवेशकों के लिए राहत की खबर है। अब पात्र जमाकर्ता रिफंड के लिए 50 हजार या 10 लाख रुपये तक सीमित रहने के बजाय अपनी पूरी जमा राशि के लिए दावा कर सकेंगे। सहकारिता मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर इसकी जानकारी दी है।

मंत्रालय के मुताबिक, 22 अक्टूबर 2026 तक 9,585 करोड़ रुपये से अधिक की राशि निवेशकों को वापस की जा चुकी है। रिफंड के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। निवेशक अपनी पात्रता और आवेदन से जुड़ी जानकारी के लिए सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं।

सहारा रिफंड पोर्टल से संबंधित सहायता के लिए तीन नए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। ये नंबर 011-44716198, 011-44716498 और 011-44716887 हैं।

पेमेंट फेल होने पर दोबारा जमा करें आवेदन

जिन निवेशकों ने पहले ही रिफंड के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनका भुगतान असफल हो गया है, वे आवेदन में बताई गई कमियों को दूर करके दोबारा दावा जमा कर सकते हैं। इसके लिए री-सबमिशन पोर्टल की सुविधा उपलब्ध है।

री-सबमिशन पोर्टल: https://mocresubmit.crcs.gov.in/resubmission/#/home

इन चार सहकारी समितियों के जमाकर्ता कर सकते हैं आवेदन

सहारा रिफंड प्रक्रिया के तहत चार सहकारी समितियों के पात्र जमाकर्ताओं को दावा करने की सुविधा दी गई है। इनमें शामिल हैं:

  • सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ
  • सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल
  • हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता
  • स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हैदराबाद

कहां और कैसे करें रिफंड के लिए आवेदन?

पात्र जमाकर्ता आधिकारिक सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल https://mocrefund.crcs.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए पोर्टल पर लॉग-इन करके आवेदन फॉर्म भरना होगा और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि जमाकर्ता का मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा हो और उसके पास बैंक खाता उपलब्ध हो। जमा की गई रकम और अपने दावे के समर्थन में जरूरी दस्तावेज भी तैयार रखने होंगे।

पोर्टल के निर्देशों के अनुसार, चारों सहकारी समितियों से जुड़े सभी पात्र दावे एक ही आवेदन फॉर्म में जमा किए जाने चाहिए। केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दाखिल किए गए दावों पर ही विचार किया जाएगा।

45 दिनों के भीतर मिलेगी आवेदन पर फैसले की जानकारी

रिफंड आवेदन जमा होने के बाद संबंधित सहकारी समितियों की ओर से 30 दिनों के भीतर उसका सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद अगले 15 दिनों के भीतर जमाकर्ता को आवेदन पर हुई कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी। यानी आवेदन जमा करने के कुल 45 दिनों के भीतर एसएमएस या पोर्टल के माध्यम से स्थिति बताई जाएगी।

निवेशक इन बातों का रखें ध्यान

  • आवेदन में कमी बताए जाने पर री-सबमिशन पोर्टल के जरिए उसे ठीक करें।
  • भुगतान असफल होने की स्थिति में पोर्टल पर दिए गए निर्देशों का पालन करें।
  • आवेदन से पहले सभी जानकारियों और दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच कर लें।
  • रिफंड दिलाने के नाम पर किसी एजेंट या अनजान व्यक्ति को पैसे न दें।
  • आवेदन जमा करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।
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