खाद्य तेल खरीदने वालों के लिए बड़ा बदलाव, आज से गैर-मानक पैकेट पर रोक; अब तय साइज में ही मिलेगा तेल

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नई दिल्ली: उपभोक्ता मामलों के विभाग ने खाद्य तेल की पैकेजिंग से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। 1 सितंबर 2026 से खाद्य तेलों के गैर-मानक पैकेट की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। अब तक कंपनियां 1 लीटर या 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम, 900 ग्राम और 910 ग्राम जैसे पैक बाजार में बेच रही थीं। पुराने स्टॉक को बाजार से हटाने के लिए कंपनियों को दिया गया तीन महीने का समय 31 अगस्त को खत्म हो चुका है। इसके साथ ही घरेलू और आयातित दोनों प्रमुख खाद्य तेलों पर नया नियम अनिवार्य रूप से लागू हो गया है।

तय पैक साइज में ही बिकेगा खाद्य तेल
नए नियमों के तहत खाद्य तेलों की बिक्री केवल तय मानक पैमानों के अनुसार की जा सकेगी। कमजोर आय वर्ग और अकेले रहने वाले उपभोक्ताओं की जरूरत को देखते हुए 200 मिलीलीटर या 200 ग्राम से छोटे किफायती पाउचों को मानकीकरण के दायरे से बाहर रखा गया है। कुछ विशेष प्रकार के तेलों को भी इस अनिवार्यता से छूट दी गई है।
मध्यम आकार के पैकेट और बोतलें 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर और 5 लीटर की होंगी। वहीं बड़े पैकेट और टिन 15 लीटर तथा 20 लीटर के मानक आकार में उपलब्ध होंगे।

पैकिंग बदलने से खुदरा कीमत में हो सकता है बदलाव
उद्योग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, पैकेजिंग के आकार में बदलाव के बाद खुदरा कीमतों में तकनीकी पुनर्समायोजन देखने को मिल सकता है। गैर-मानक 800 या 900 ग्राम वाले पैकेट बाजार से हटने और उनकी जगह 1 लीटर के मानक पैक आने पर प्रति पैकेट कीमत में बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है।

ग्राहकों के लिए कीमतों की तुलना होगी आसान
नए नियम का सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिलने की उम्मीद है। पहले 800 या 900 ग्राम का पैकेट 1 लीटर वाले पैकेट की तुलना में 10 से 15 रुपये तक सस्ता दिखाई देता था। लेकिन मात्रा के हिसाब से गणना करने पर ग्राहक को प्रति लीटर या प्रति किलोग्राम अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती थी। अलग-अलग पैक आकार होने के कारण विभिन्न ब्रांडों की कीमतों की सही तुलना भी मुश्किल होती थी। अब मानक आकार तय होने से ग्राहकों के लिए कीमत और मात्रा की तुलना अधिक स्पष्ट हो सकेगी।

लीटर के साथ ग्राम या किलोग्राम में वजन भी बताना होगा
सरकार ने पैकेजिंग से जुड़े एक अन्य पहलू को भी स्पष्ट किया है। यदि किसी खाद्य तेल के पैकेट पर मात्रा लीटर या मिलीलीटर में दर्ज की गई है, तो उसके साथ ग्राम या किलोग्राम में सटीक समतुल्य वजन भी स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य होगा। इससे उपभोक्ताओं को वास्तविक मात्रा और वजन की जानकारी मिल सकेगी और घनत्व के आधार पर होने वाली घटतौली की गुंजाइश कम होगी।

 

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