1 नवंबर से बदल जाएंगे ये नियम, बैंक खाताधारकों से लेकर सरकारी कर्मचारियों समेत पर पड़ेगा असर

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Rule Change From 1 Nov: नवंबर 2025 की शुरुआत के साथ ही आम जनता, बैंक ग्राहकों, क्रेडिट कार्डधारकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए कई अहम वित्तीय नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। इनमें बैंक खातों और लॉकरों में मल्टीपल नॉमिनेशन की सुविधा, SBI कार्ड के नए शुल्क, PNB के घटे हुए लॉकर किराए, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया, और NPS से UPS में स्विच करने की अंतिम तिथि बढ़ाने जैसे प्रावधान शामिल हैं। ये बदलाव न सिर्फ बैंकिंग व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए हैं, बल्कि पेंशन और डिजिटल ट्रांजेक्शन से जुड़े उपभोक्ताओं को अतिरिक्त सुविधा और समय देने के उद्देश्य से किए गए हैं। आइए जानते हैं 1 नवंबर से क्या कुछ बदल रहा है–

बैंक खातों में अब चार नॉमिनी बनाने की सुविधा
वित्त मंत्रालय ने पुष्टि की है कि 1 नवंबर 2025 से बैंकिंग लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की धारा 10 से 13 के प्रावधान लागू हो जाएंगे। इस नए नियम के तहत, बैंक खाताधारक अब एक के बजाय चार नॉमिनी तक नियुक्त कर सकेंगे। खाताधारक चाहें तो सभी चारों को एक साथ नामित कर सकते हैं या उत्तराधिकार के क्रम को भी तय कर सकते हैं। इससे मृत्यु या अप्रत्याशित परिस्थितियों में धन के दावे को लेकर होने वाले विवाद और देरी को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।

SBI कार्ड शुल्क में बड़ा बदलाव
एसबीआई कार्ड (SBI Card) ने अपने शुल्क ढांचे में बदलाव की घोषणा की है, जो 1 नवंबर 2025 से लागू होंगे। नई फीस संरचना कुछ विशेष प्रकार के लेनदेन पर लागू होगी — खासतौर पर शिक्षा से जुड़े भुगतान और वॉलेट लोडिंग ट्रांजेक्शन पर। अब, CRED, Cheq, MobiKwik जैसी थर्ड-पार्टी ऐप्स के जरिए किए गए शिक्षा-भुगतान पर 1% शुल्क लगेगा। हालांकि, स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय की वेबसाइट या उनके पीओएस मशीन पर किए गए सीधे भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा, ₹1,000 से अधिक की हर वॉलेट लोडिंग ट्रांजेक्शन पर 1% शुल्क लगाया जाएगा।

PNB ने घटाई लॉकर किराए की दरें
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपने लॉकर किराए में कमी की घोषणा की है। बैंक द्वारा जारी अधिसूचना (16 अक्टूबर 2025) के मुताबिक, नई दरें वेबसाइट पर प्रकाशन के 30 दिन बाद यानी नवंबर मध्य से लागू होंगी। संशोधित दरों के तहत, सभी क्षेत्रों और सभी आकारों के लॉकरों का किराया घटाया गया है, जिससे ग्राहकों को राहत मिलेगी।

जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की प्रक्रिया शुरू
केंद्र और राज्य सरकार के सभी पेंशनभोगियों को अपनी वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के बीच जमा कराना अनिवार्य है। यह प्रमाणपत्र यह पुष्टि करता है कि पेंशनभोगी जीवित हैं और उन्हें पेंशन का भुगतान जारी रह सकता है। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनर्स पहले ही 1 अक्टूबर से जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की सुविधा प्राप्त कर चुके हैं।

NPS से UPS में स्विच करने की अंतिम तिथि बढ़ी
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme – UPS) में स्थानांतरण की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी है। यह समयसीमा वर्तमान कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मियों और मृत कर्मियों के कानूनी जीवनसाथियों (जो NPS के दायरे में आते हैं) सभी पर लागू होगी।