पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस को पीएम मोदी की मां पर बने एआई वीडियो को हटाने का दिया आदेश

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पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को बिहार कांग्रेस द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन से जुड़े एआई-जनित वीडियो पर कड़ा ऐतराज जताया और इसे तुरंत हटाने का आदेश दिया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पी.बी. बजंत्री ने कांग्रेस को निर्देश दिया कि वह इस वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तुरंत हटा दे।

यह विवादित वीडियो कांग्रेस की बिहार इकाई ने ‘एक्स’ (पूर्व ट्विटर) पर साझा किया था, जिसमें पीएम मोदी की मां उनके सपनों में आती हुई दिखाई गईं। इस वीडियो को लेकर भाजपा और एनडीए सहयोगी दलों ने कड़ा विरोध जताते हुए इसे ‘असम्मानजनक’ और ‘राजनीतिक गरिमा से परे’ बताया।

हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा वीडियो राजनीतिक विमर्श में स्वीकार्य नहीं है। अदालत ने कांग्रेस को आदेश दिया कि इसे इंटरनेट से पूरी तरह हटाना सुनिश्चित किया जाए।

यह आदेश बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है।

वहीं, भाजपा नेताओं ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए इसे कांग्रेस के लिए “सबक” बताया। हालांकि, कांग्रेस की ओर से इस आदेश पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

इससे पहले भी महागठबंधन की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के दौरान दरभंगा में मंच से एक व्यक्ति द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के खिलाफ अपशब्द कहे जाने का वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर भाजपा और एनडीए सहयोगियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी।

भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से माफी की मांग की थी, वहीं कई जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर दोनों नेताओं के पुतले जलाए और नारेबाजी की।

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