यूपी की महिला सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, मातृत्व अवकाश के लिए अब 2 साल के अंतर की शर्त खत्म

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों के मातृत्व अवकाश के नियम में बड़ा बदलाव किया है। अब दूसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश लेने पर पहले मातृत्व अवकाश की समाप्ति के बाद दो साल का अंतर पूरा करने की बाध्यता नहीं रहेगी। शनिवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

अब तक नियम था कि दूसरे बच्चे के जन्म पर 180 दिनों तक का मातृत्व अवकाश तभी मिल सकता था, जब पहले बच्चे के लिए लिए गए मातृत्व अवकाश की समाप्ति के बाद कम से कम दो साल का अंतर पूरा हो चुका हो। इस प्रावधान के कारण कम अंतराल में दूसरी संतान होने पर कई महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बदला नियम

दो साल के अंतर की अनिवार्यता को खत्म करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर की गई थी। उच्च न्यायालय ने इस शर्त को नियमों के विपरीत माना था। अदालत ने स्पष्ट किया था कि यदि कोई महिला कर्मचारी सेवा नियमों के तहत दूसरी संतान के लिए मातृत्व अवकाश की पात्र है, तो केवल दो साल का अंतर पूरा नहीं होने के आधार पर उसका आवेदन खारिज नहीं किया जा सकता।

अदालत के इसी आदेश के बाद राज्य सरकार ने मातृत्व अवकाश से जुड़े नियम में संशोधन करने का फैसला लिया है। इससे दूसरी संतान के लिए पात्र महिला सरकारी कर्मचारियों को अब दो साल के अंतर की अनिवार्यता से राहत मिल गई है।

पूरे सेवाकाल में दो बार मिल सकता है 180 दिन का अवकाश

मौजूदा व्यवस्था के तहत कोई भी महिला सरकारी कर्मचारी अपने पूरे सेवाकाल में दो बार 180-180 दिनों का मातृत्व अवकाश ले सकती है। गोद ली गई संतानों के मामलों में भी यह प्रावधान लागू है। नए बदलाव के बाद दूसरे मातृत्व अवकाश के लिए पहले अवकाश की समाप्ति से दो साल का अंतर पूरा होने की शर्त नहीं रहेगी।

रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की भी सौगात

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने का भी ऐलान किया है। 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में महिलाएं एक सहयोगी के साथ मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। सरकार का उद्देश्य रक्षाबंधन पर माताओं, बेटियों और बहनों को सुरक्षित और आसानी से उनके घर तक पहुंचाना है।

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक में रक्षाबंधन को लेकर परिवहन, पुलिस और प्रशासन को मिलकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने एंटी रोमियो दस्ते को सक्रिय रखने और ऑटो-टैक्सी चालकों का सत्यापन कराने को कहा।

मुख्यमंत्री ने बस चालकों और परिचालकों की जांच और निगरानी के भी निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि नशे का सेवन करने वाले चालकों को बस चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा निजी बसों के चालकों के साथ ऑटो और टैक्सी चालकों का भी सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

 

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